Bihar Ration Card Online Apply 2025: बिहार राज्य के नागरिकों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब नए राशन कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं। राज्य का कोई भी योग्य निवासी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकता है।इस लेख में Bihar Ration Card Online Apply 2025 के तहत मिलने वाले लाभ, आवश्यक पात्रता और आवेदन की विस्तृत विधि के बारे में जानकारी दी गई है। यदि आप भी अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदन करने हेतु सीधा लिंक नीचे महत्वपूर्ण लिंक अनुभाग में दिया गया है।
Bihar Ration Card Online Apply 2025: मुख्य विवरण (Overviews)
| विवरण | जानकारी |
| पोस्ट का नाम | Bihar Ration Card Online Apply 2025: बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन की नई विधि |
| पोस्ट तिथि | 13/05/2025 |
| पोस्ट प्रकार | सरकारी योजना (Sarkari Yojana) |
| योजना का नाम | राशन कार्ड योजना (Ration Card Yojana) |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
| संबंधित विभाग | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार |
| आधिकारिक वेबसाइट | epds.bihar.gov.in |
बिहार राशन कार्ड 2025: एक परिचय
राशन कार्ड योजना भारत सरकार की एक अत्यंत कल्याणकारी पहल है, जिसे राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे। इसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बहुत ही कम कीमत पर गेहूँ और चावल जैसे आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं।
प्राकृतिक आपदाओं या विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन भी प्रदान किया जाता है। बिहार के वे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना कार्ड बनवा सकते हैं।
राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले प्रमुख लाभ
सरकार द्वारा कार्ड के प्रकार और परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न आवंटित किया जाता है:
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY): इस श्रेणी के तहत प्रति परिवार कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है (7 किलो गेहूँ और 28 किलो चावल)।
- पूर्विक्ताप्राप्त गृहस्थी (PHH): इस श्रेणी में प्रति यूनिट (सदस्य) 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है (1 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल)।
आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की आर्थिक स्थिति गरीबी रेखा के नीचे होनी चाहिए।
- आवेदन केवल वे ही परिवार कर सकते हैं जिनका नाम पहले से किसी राशन कार्ड में शामिल नहीं है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित (Self-Attested) प्रतियाँ तैयार रखें:
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
- बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ (जिसमें खाता संख्या, IFSC कोड और नाम स्पष्ट हो)।
- निवास प्रमाण पत्र।
- पूरे परिवार की एक संयुक्त (Group) फोटोग्राफ।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल rconline.bihar.gov.in पर जाएँ।
- होमपेज पर "Login" के बटन पर क्लिक करें।
- यदि आप नए यूजर हैं, तो "New User Sign up for Meri Pehchan" पर क्लिक कर अपना पंजीकरण करें।
- पंजीकरण के बाद प्राप्त Login ID और Password से पोर्टल में प्रवेश (Login) करें।
- अब "New Apply" विकल्प चुनें और अपने क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी) का चयन करें।
- आवेदन फॉर्म में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
- ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- अंत में, फॉर्म की जाँच करें और Submit बटन पर क्लिक कर पावती सुरक्षित रख लें।
महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
| Purpose | Link |
|---|---|
| For Online Apply | Click Here NEW |
| Home Page | Click Here NEW |
| Join Telegram | Click Here NEW |
| Join WhatsApp | Click Here NEW |
| Official Website | Click Here NEW |
